दिव्यांग की हत्या और लूट के मामले में दोहरी उम्रकैद की सजा
#Double life imprisonment in case of murder and robbery of disabled person
Highlights :
- दिव्यांग की हत्या का मामला
- चोरी के इरादे से घुसा था आरोपित
- कोर्ट ने सुनाई दोहरे कारावास की सजा
जबलपुर : नप्र। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने शहपुरा के बहुचर्चित दिव्यांग मंगल जैन हत्याकांड और लूट के मामले के आरोपित शहपुरा निवासी चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव काे दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 400 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 2018 में मंगल उर्फ राजकुमार जैन शहपुरा में निवास करता था। उसके साथ भाई कमल कुमार जैन और उनकी पत्नी सुनीता जैन रहते थे। 26 नवंबर, 2018 को कमल कुमार और सुनीता रिश्तेदारी में इंदौर गए थे। मंगल घर पर अकेला था। आरोपित ने अकेलेपन का फायदा उठाकर चोरी की योजना बनाई। उसे अलमारी से सोने-चांदी के जेवर निकाल दिए।
हंसिया मारकर की हत्या
चोरी के दौरान मंगल ने हल्ला मचा दिया। लिहाजा, आरोपित ने हंसिया मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके सिर पर गैस की टंकी भी पटक दी थी। इसके बाद शव पर रजाई-गद्दा रखकर मिट्टी के तेल से जला दिया था। शहपुरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।एक अन्य मामले में भी सजा
विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित जबलपुर निवासी शेख असलम उर्फ विक्की को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने दलील दी कि पीड़िता के पिता ने 26 अप्रैल, 2018 को गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि 25 अप्रैल को रात साढ़े आठ बजे पुत्री कहीं गायब हो गई।बाद में मालूम हुआ कि अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गयाा है। पुलिस ने जांच में पता किया कि आरोपित आटो चालक है। उसने कहा था कि स्कूल छोड़ देगा। लिहाजा, वह बैठ गई। आरोपित ने शरबत पीने को दिया। जिसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। उसी अवस्था में आरोपित उसे होटल के कमरे में ले गया। वहां दुष्कर्म किया। किसी से कुछ बताने की दशा में जान से खत्म करने की धमकी भी दी।
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